किस आदेश से मिल गई रात नौ बजे तक घर जाने की छूट
चित्तौडग़ढ़. केन्द्र सरकार की गाइडलाइन से लॉकडाउन पांच में अधिक छूट मिलने की उम्मीद लगा रहे जिले के निवासियों के लिए हालात लगभग लॉकडाउन चार वाले ही रहने वाले है। केन्द्र की गाइडलाइन के बाद रविवार को राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में काफी अंतर है। राज्य में कोरोना संक्रमण के केस निरन्तर मिलने से सरकार ने फिलहाल कई सुविधाएं लॉकडाउन पांच में भी नहीं दी है जो केन्द्र की गाइडलाइन में शामिल थी। राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिले में निषेघाज्ञा धारा १४४ को ३१ मई से बढ़ाकर ३० जून तक प्रभावी करने के आदेश जारी कर दिए। इसमें बड़ा बदलाव बाजार खोलने के समय को लेकर आया है। लॉकडाउन चार में शाम ७ बजे से सुबह ७ बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पूरी तरह निषेघ रखने के आदेश थे जिसे अब कम कर रात ९ बजे से सुबह ५ बजे तक कर दिया गया है। यानि अब सुबह ५ से रात ९ बजे तक अनुमति गतिविधियों के संचालन के लिए बाजार खुल सकेंगे। वर्तमान समय शाम छह बजे की बजाय अब रात आठ बजे तक दुकानदारों को व्यापार करने की अनुमति हो जाएगी। उन्हें आठ बजे से एक घंटे का समय घर पहुंचने के लिए दिया गया है। रात ९ बजे से किसी को बिना आवश्यक कार्य सड़क पर आने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिले में ३० जून तक सभी शिक्षण संस्थान, प्रशैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिले में इस अवधि में सभी सिनेमा मॉल, शॉपिंग माल, व्यायामशाला, स्विमिंग पुल,मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, सभास्थल और समान प्रकृति के सभी स्थान बंद रहेंगे। जिले के सभी स्वायतशासी निकायों व स्वंयसेवी संस्थाओं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा नाटक मंचन या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन,अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व सभाएं भी निषेध रहेंगे। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं सार्र्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क/कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम छह फीट की सोशल डिस्टेंस रखने के निर्देश दिए गए है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन भी पूर्ण निषेध किया गया है। दुकानदारों को फिर पांबद किया गया है कि वे बिना मास्क पहने व्यक्ति को कोई सामग्री नहीं बेचेंगे।
नहीं बदले विवाह व अंतिम संस्कार से जुड़े नियम
बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नहीं करेंगे। आमजन को ऐसे पारिवारिक समारोह व आयोजन स्थगित रखना होगा जिसमें पांच से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी हो। विवाह संबंधित समारोह के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी एवं ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे समारोह में पचास से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं रहे। इसी तरह अंत्येष्टि व अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी रखते हुए बीस से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
Source: Education