कोर्ट में क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर 7.50 लाख रुपए की ठगी, पीडि़तों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार
बेमेतरा. परिवार न्यायालय बेमेतरा में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमाडं पर भेजा है। जानकारी के अनुसार कबीरधाम जिले के थाना कुंण्डा में प्रार्थी रमेश साहू पिता नारायण साहू निवासी तोरला नवापारा एवं रामभज पिता अमरु साहू निवासी कोलेगांव ने थाना कुंण्डा में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि मैनपुरा (पण्डरिया ) निवासी दिलीप उपाध्याय पिता छोटे लाल उपाध्याय उम्र 45 वर्ष ने आवेदकों के पढ़े लिखे बेरोजगार पुत्रों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर झांसा दिया।
7.50 लाख रुपए की ठगी की
जुलाई महीने 2019 में गुप्त भर्ती परिवार न्यायालय बेमेतरा में लिपिक के पद पर नौकरी लगाने के नाम से 5-5 लाख रुपए की डिमांड की। बच्चों का जीवन संवर जाएगा कहकर सौदा किया। दोनों प्रार्थियों से 3.75-3.75 लाख रुपए कुल रकम 7.50 लाख रुपए ठग लिए। जिनके रिपोर्ट पर थाना कुंण्डा में धारा 420, भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को किया गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम एसपी मोहित गर्ग के निर्देश एवं एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे तथा एसडीओपी नरेंद्र बेंताल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुण्डा निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर आरोपी के पतासाजी के लिए रवाना किया गया। मुखबीर से मिलकर उक्त आरोपी के विषय में आवश्यक जानकारी देने कहा गया। जिस पर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी घर में उपस्थित है। पुलिस पार्टी द्वारा रेड कार्रवाई कर तत्काल आरोपी को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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