इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के निदेशक की जमानत मंजूर, जानिए मामला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के अपर निदेशक मुस्तकीम आलम की वाराणसी में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुस्तकीम आलम के अधिवक्ता सिद्धार्थ बघेल व जितेंद्र सिंह और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याची के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में धोखाधड़ी व अपराधिक षड्यंत्र सहित आईपीसी की कई धाराओं का मुकदमा दर्ज है। याची का 21 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है।

कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए सत्येंद्र कुमार अंतिल केस के निर्णय के मद्देनजर याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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एडीजे फर्रुखाबाद राकेश कुमार सिंह को हाजिर होने का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट फ़र्रूख़ाबाद राकेश कुमार सिंह प्रथम को एक अगस्त को डेढ़ बजे चेंबर में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजीव उर्फ संजीव की जमानत अर्जी पर रिपोर्ट मांगी गई थी। 8अप्रैल 22को भेजी गई रिपोर्ट अवमाननाकारी व असम्मान जनक है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने कहा इससे पहले कोई आदेश दे ,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह को चेंबर में हाजिर हो।

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Source: Education

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