महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद क्या-क्या बदलाव होगा, SC/ST के लिए क्या प्रावधान, जानिए डिटेल
Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में पहुंचने के बाद इसका ऐलान करते हुए बताया कि इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। बिल करते हुए कानून मंत्री में बोला- “नए संसद भवन से हम नई शुरुआत करेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। इस बिल से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।” ऐसे में सवाल उठता है कि बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कैसे किया जाएगा और उसमें किस वर्ग के लिए क्या प्रावधान हैं, आइये डिटेल में जानते हैं
पीएम बोले- ईश्वर ने पवित्र कामों के लिए मुझे चुना
अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा- “महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई हैं, बहुत वाद-विवाद भी हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं..हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है।”
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Source: National