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पति ने पत्नी के चचेरे भाई पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पत्नी ने किया इनकार, अब कोर्ट ने लगाया जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी रेप के मामले में पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अदालत ने ऐसी शिकायतों को लेकर आगाह किया है जो निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया,पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रही वैवाहिक कार्यवाही में फायदा उठाने के मकसद आरोप लगाए। कोर्ट ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर बेबुनियादी शिकायतों का बोझ नहीं डाला जाना चाहुए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पति ने पत्नी के भाई पर लगाया था फर्जी रेप का आरोप

बता दें कि पति ने मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी है। जिसमें कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करते हुए पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल, पति ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी पत्नी ने शादी के कुछ दिनों बाद ही खुलासा किया कि उसके चचेरे भाई उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने इन सभी दावों से इनकार कर दिया है और कहा कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

कोर्ट ने दिया ये आदेश

इसके अलावा पत्नी ने अपने पति के ऊपर शारीरिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पत्नी ने कहा कि घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और तलाक से जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट उसकी स्थिति का समर्थन करती है। इसने ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की न्यायिक जांच के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतें दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज नहीं की जाती हैं।



Source: National

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