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जिले में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन

धौलपुर. राज्य सरकार के द्वारा कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए बुधवार से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

ये रहेंगी प्रतिबंधित गतिविधियां…

उन्होंने बताया कि जिलेवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

सार्वजनिक समारोह रहेंगे प्रतिबंधित

सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्तिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

ये रहेंगी अनुमत गतिविधियां

जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह साढ़े नौ बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों कार्मिकों पास जारी करेंगे ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।

जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।



Source: Education