EPFO E-Nomination हुआ अनिवार्य, PF को नुकसान से बचाने के लिए जल्द कराएं ई-नॉमिनेशन
EPFO E-Nomination कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए E-Nomination जरूरी हो गया है। है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अकाइंट होल्टरों के लिए E-Nomination को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय के बाद E-Nomination कराना अनिवार्य हो गया है। लिए गए निर्णय के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अकाइंट होल्डरकों को E-Nomination के बिना पीएफ अकाउंट डिटेल नहीं देख सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस फैसले के पहले अकाउंट डिलेट देखने से पहले E-Nomination अनिवार्य नहीं था।
E-Nomination के बिना अब नहीं देख पाएंगे बैलेंस
नए फैसले के तहत अब PF खाते का बैलेंस देखने के लिए E-Nomination होना जरूरी है। खाताधारक अभी तक E-Nomination के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख लेते थे। लेकिन अब खाताधारक बिना E-Nomination के बिना बैलेंस नहीं देख सकेंगे।
दुर्घटना के बाद नॉमिनि को मिले लाभ
जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी बचत योजना खाते के मामले में नॉमिनेशन आवश्यक है। इससे खाताधारक की मौत के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिलता है जिसे नॉमिनि बनाया जाता है। ईपीएफ और एम्पलाई पेंशन स्कीम के मामले में भी नॉमिनेशन करना जरूरी है ताकि ईपीएफओ सदस्य की असमय मौत के बाद नॉमिनी को कर्मचारी द्वारा जोड़े गए पैसे का लाभ मिल सके।
इन दस्तावेज की होगी जरूरत
EPF अकाउंट में नॉमिनी के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होगा। उसका पता और खाताधारक के साथ संबंधी जानकारी भी साझा करनी होगी। नॉमिनी की जन्मतिथि के साथ यह भी बताना होगा कि पीएफ खाते में जमा पैसे का कितना फ़ीसदी हिस्सा उसे देना होगा। नॉमिनी अगर नबालिक है तो उसके अभिभावक का नाम और पता भई देना अनिवार्य है। नॉमिनी के हस्ताक्षर व उसके अंगूठे के निशान देना भी आवश्यक है।
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