क्या आप जानते हैं घर में कैश और गोल्ड रखने लिमिट, कब हो सकती है सजा? जानिए नियम
पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कैश और 6 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। यही नहीं इसके अलावा भी कई और खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड निकला है। कुछ दिनों पहले ही कम्बोज के इत्र व्यापारी के घर से भी इसी तरह नोटों की इतनी गड्डियां निकलीं थीं, कि नोटों का पहाड़ बन जाए। इस दौरान करीब 196 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोने के बिस्कुट भी मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि घरों में कितना कैश और गोल्ड रखा जा सकता है। इसको लेकर क्या नियम और क्या है सजा का प्रावधान।
आपको भी घर में कैश और गोल्ड घर में रखने की आदात है तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि घर में नकद और सोना रखने की एक तय लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है।
घर में गोल्ड रखने की क्या है लिमिट?
वर्तमान में घर पर गोल्ड रखने की कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते आपको इसका वैलिड सोर्स और प्रूफ देना होगा, लेकिन इनकम का सोर्स बताए बिना घर में गोल्ड रखने की लिमिट तय है। अगर आप इस लिमिट में घर में सोना रखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गोल्ड जब्त नहीं करेगा।
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ये है घर में सोना रखने का नियम
सरकारी नियम के मुताबिक, विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना घर पर रख सकती है, जबकि अविवाहित महिला को 250 ग्राम गोल्ड रखने की इजाजत है।
इसी तरह विवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकता है। इतना सोना घर पर रखने के लिए आय का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस लिमिट से ऊपर रखने पर आपको इनकम प्रूफ देना होगा।
गिफ्ट में मिले गोल्ड की भी लिमिट
गिफ्ट में 50 हजार रुपए से कम के सोने के आभूषण मिलते हैं या विरासत में ज्वैलरी मिलती है तो यह टैक्स के दायरे में नहीं आती। लेकिन इसे भी साबित करना होगा कि ये गिफ्ट या विरासत में मिला है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक सोर्स की जानकारी देने पर गोल्ड के आभूषण रखने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत आईटी अधिकारी को अधिकार है कि वे तय लिमिट से ज्यादा ज्वैलरी होने पर उसे जब्त कर सकते हैं।
घर में कैश रखने का क्या है नियम?
घर पर कैश रखने कोई भी लिमिट तय नहीं है, लेकिन आपको इस कैश का सोर्स बताना होगा कि आपके पास ये कैश किस जरिए से आया है। नियमों के मुताबिक घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी है। अगर कोई कैश की जानकारी नहीं दे पाता है, तो 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ये भी हैं नियम
– फाइनेंशियल ईयर में कैश में 20 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
– सीबीडीटी के मुताबिक कोई एक साल में 20 लाख रुपए नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी।
– 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती।
– किसी को कैश में चंदा देते हैं, तो इसकी लिमिट भी तय कर दी गई है।
– इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 269-SS के मुताबिक कोई भी व्य़क्ति किसी दूसरे व्य़क्ति से 20 हजार से ज्यादा का लोन नकद में नही ले सकता
– 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बैंक से निकालने पर टीडीएस लगता है
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Source: National