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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब कार में पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट

Seat Belt Compulsory: अभी कार में ड्राइविंग सीट और अगली सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना होता था। लेकिन अब कार की पिछली सीटों पर बैठे लोगों को भी अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना होगा। केंद्र सरकार इसे परिवहन कानून के तहत लागू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क राज एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा कर दी है। सरकार का यह आदेश टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हादसे में हुई मौत के बाद लिया गया है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ट्वीट करते हुए इस आदेश की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा। अपने ट्वीट में बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ हुई बातचीत का एक वीडियो भी परिवहन मंत्री ने शेयर किया है। इस वीडियो में वो यह कहते दिख रहे हैं कि छोटे-बड़े सभी कारों में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।

 



सीट बेल्ट नहीं लगाने से 41 लोगों की प्रतिदिन हुई मौत

इधर 1 जुलाई 2019 से सरकार ने कार कंपनियों को सीट बेल्ट रिमाइंडर (अलार्म) लगाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन यह सिर्फ अगली सीटों के लिए ही है। विशेषज्ञों के अनुसार पीछे की सीट बेल्ट के लिए भी अलार्म होना चाहिए। अब सरकार इसे कानून बनाने जा रही है। बता दें कि देश में साल 2020 में सड़क हादसों में 15,146 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से जान गंवाई।

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Source: National

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