दिल्ली में AAP को बड़ा झटका, कोर्ट ने LG के खिलाफ पोस्ट हटाने का दिया निर्देश
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जुबानी जंग के साथ-साथ ये लड़ाई अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस बीच इस कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP नेताओं के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में आप नेताओं को उपराज्यपाल के खिलाफ सभी पोस्ट, ट्वीट आदि सोशल मीडिया से हटाने को कहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए हैं।
इसके तहत आप नेताओं को इससे जुड़े सभी ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या फिर सोशल मीडिया पर किए गए अन्य सभी पोस्ट जो सक्सेना के खिलाफ लिखे या पोस्ट या फॉरवर्ड किए गए हैं, उन्हें हटाना होगा।
यह भी पढ़ें – दिल्ली के उपराज्यपाल ने 5 AAP नेताओं पर ठोका मानहानि का केस, दो करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग
एलजी ने कोर्ट में की थी अपील
इसके साथ ही अदालत ने एलजी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है। दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी कि वह AAP नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे।
दिल्ली एलजी की इस अपील पर मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।
पांच नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया है। इसके तहत आप नेताओं से उन्होंने दो करोड़ रुपए हर्जाने की मांग भी की है।
यह भी पढ़ें – दिल्ली AIIMS के नए डायरेक्टर की हुई नियुक्ति, जानिए किसको मिली जिम्मेदारी?
Source: National