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डॉक्टरों की हड़ताल खत्म-हाईकोर्ट ने दिया तुरंत काम पर लौटने का आदेश

जबलपुर. मध्यप्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं, इस संबंध में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए काम पर लौटने की सहमति जताई है, डॉक्टर्स तुरंत काम पर लौट भी चुके हैं, अब फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी।

 

मध्यप्रदेश में करीब 15 हजार से अधिक डॉक्टर्स बुधवार सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, वे काम बंद करके अस्पताल परिसर और उसके बाहर काली पट्टी बांध कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे प्रदेशभर में मरीजों का बुरा हाल हो गया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर आदेश देते हुए सभी डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं, हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है, और आगे से बिना हाईकोर्ट की अनुमति के हड़ताल पर नहीं जाने के आदेश भी दिए हैं।

 

डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत डॉक्टरों की हड़ताल को तुरंत खत्म करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में इंदर जीत कुंवर पाल सिंह ने डॉक्टरों की हड़ताल पर जनहित याचिका लगाई थी, उन्होंने इस हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की थी, जिस पर जिस्टस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई, जिसकी पैरवी संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल द्वारा की गई। जिसमें डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं।

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Source: Education