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मोदी सरनेम केस: लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है…, राहुल गांधी को राहत मिलने पर पूर्णेश मोदी ने दी ये चेतावनी

Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘Modi Surname Case’ में बड़ी राहत मिली है। बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी द्वारा किए गए मानहानि के केस में दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल की सजा मिली थी। इस सजा पर अब रोक लगा दी गई है। उनकी सांसदी बहाल होना तय है अब वह संसद जाकर मानसून सत्र में भाग ले पाएंगे। यदि इस सजा पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस और I.N.D.I.A के तौर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। लेकिन अब SC के इस फैसले पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा है कि यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है।



बहाल होगी राहुल की संसद सदस्यता

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दो साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त कर दिया था।

केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।कोर्ट ने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द होने से सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता। अब संसद में राहुल गांधी फिर से नजर आएंगे।

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Source: National