fbpx

7 दिन के भीतर लाइसेंसी हथियारों को करना होगा जमा, नेताओं के लिए इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, निर्वाचन ने जारी किया आदेश

Kawardha News: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर जिले में स्वतंत्रए निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारियों को सात दिवस के भीतर अपने अस्त्र, शस्त्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अस्त्रों के दुरूपयोग होने से रोकने के लिए लाइसेंसी शस्त्र धारियों को सात दिन के भीतर शस्त्र जमा करना अनिवार्य है।

जारी आदेश में बताया गया है कि जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र धारी संबंधित पुलिस स्टेशन या शस्त्र जमा करने का लाइसेंस रखने वाले शस्त्र डीलर के पास जमा कर सकते हैं। जारी आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने शस्त्र, डीलर के पास जमा करेंगे। इसकी सूचना संबंधित थाने में प्रदान करेंगे और शस्त्र डीलर इसकी जानकारी संबंधित थाने व जिला दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यह आदेश जिले के निवासियों और बाहर से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा।

यह भी पढ़ें: CG Weather Update: आज भी गरज-चमक के साथ गिरेंगे ओले, एक साथ 3 खतरनाक सिस्टम हुआ एक्टिव, जमकर होगी बारिश

गौरतलब है कि बैंकों व वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल व जिला राइफल संघ, औद्योगिक व शैक्षणिक संस्थाओं, महत्वपूर्ण शासकीय संस्थाओं के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड्स को अपने हथियार जमा करने की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन जिन लाइसेंसधारी को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन्हें अपने अस्त्र.शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देनी होगी।

थाना प्रभारी की अनुमति के बिना अपने अस्त्र-शस्त्र परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक जिले की सीमा के भीतर रहने वाले सभी लाइसेंसियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद उनके अस्त्र.शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे।

 

जिले में धारा 144 लागू

कबीरधाम जिले में लोक शांति बनाए रखने जिले में धारा 144 लागू किया गया है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर सार्वजनिक सभाओं एवं स्थलों पर घातक शस्त्र जैसे रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या विकलांगता के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

जारी आदेश के अनुसार कोई राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगाएगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी राजनीतिक दल आमसभा या जुलूस आयोजित करने से पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित एसडीएम को देगा। कोई भी राजनीतिक दल किसी धार्मिक संस्थान के आसपास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

अधिकारी-कर्मचारी के अवकाश पर प्रतिबंध

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत जिले के अन्तर्गत समस्त शासकीय और राज्य शासन के विभागीय इकाईयोंए उपक्रमों के अमले कलेक्टर के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे अति आवश्यक होने पर आवेदन कार्यालय प्रमुख परीक्षण कर अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगें।

यह भी पढ़ें: 2021 बैच के IPS उदित पुष्कर को आया हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती



Source: Lifestyle

You may have missed