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सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए आसान हुआ नियम, लोकल सोर्सिंग में 30 फीसदी की छूट

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधारों के दूसरे चरण की घोषणा की और सिंगल ब्रांड रिटेल (एसबीआरटी) के लिए लोकल सोर्सिग नियमों में 30 फीसदी स्थानीय खरीदारी के नियम से छूट दे दी।

रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “एसबीआरटी निकायों को लचीलापन और परिचालन में सुविधा मुहैया कराने के लिए यह फैसला किया गया है कि एसबीआरटी द्वारा भारत में कहीं से भी की गई खरीदारी को स्थानीय खरीदारी माना जाएगा, चाहे वह वस्तु भारत में बेची जाए या उसका निर्यात किया जाए।”

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निर्यात को बढ़ावा देने का भी फैसला

उन्होंने कहा, “इसके अलावा, पांच सालों के लिए निर्यात पर लगाई गई रोक को हटा लिया गया है, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले।” गोयल ने कहा, “अब यह फैसला किया गया है कि वैश्विक परिचालन के लिए की गई भारत से सोर्सिग को स्थानीय सोर्सिग माना जाएगा।”

मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि एसबीआरटी निकायों को भारत में बिक्री के लिए ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर (दुकान) खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह सीधे ऑनलाइन बिक्री भी कर सकती है। सरकार के मुताबिक, ऑनलाइन बिक्री से लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान, कस्टमर केयर, प्रशिक्षण और कौशल के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा।

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इन क्षेत्रों में सरकार ने एफडीआई को मंजूरी दी

इसके अलावा है कि बुधवार को डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी मिल गई है। हालांकि यह निवेश सरकार की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा।

वर्तमान में, समाचार चैनलों में अनुमोदन मार्ग के तहत 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति है और सरकार ने अब एफडीआई को डिजिटल मीडिया में भी अनुमति दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में कोयला खनन पर ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी की एफडीआई और विनिर्माण अनुबंधों पर भी 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी मिली।


Source: Business

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