इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा सकता कर्मचारी का ग्रेच्युटी भुगतान
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय देकर कर्मचारियों के हाथ मजबूत किए हैं। अपने निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहाकि, चाहे जो हो जाए किसी भी स्थिति में कर्मचारी की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में यहां तक भी निर्देश दिए कि यदि कोर्ट की ओर से पारित डिक्री या अन्य किसी प्रकार से कर्मचारी की देनदारी साबित होती है तो भी उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ग्रेच्युटी को संबद्ध नहीं किया जा सकता है।
बैंक कर्मचारी भूदेव त्रिवेदी की एक याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने कंपनी का एकाउंट एनपीए होने पर गारंटर बने बैंककर्मी की ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने को अवैधानिक करार देते हुए बैंक को 15 दिन के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। याची जयगोपाल इंटर प्राइजेज का गारंटर था। कंपनी का खाता एनपीए हो गया तो बैंक ने याची के रिटायर होने पर उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर रोक लिया कि गारंटर की भी जिम्मेदारी बनती है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी।
भुगतान के लिए ग्रेच्युटी संबद्ध नहीं हो सकती :- इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याची की सेवा नियमावली में ऐसा कोई नियम या प्रावधान है जिस आधार पर ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सके। पेंमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी ग्रेच्युटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के सब सेक्शन (1) क्लाज (जी) के तहत ग्रेच्युटी को अटैच नहीं किया जा सकता है। इस धारा के तहत ग्रेच्युटी को संबद्धता से इम्युनिटी प्राप्त है। यहां तक कि यदि किसी कोर्ट की ओर से पारित डिक्री अथवा किसी अन्य प्रकार से याची की देनदारी साबित भी होती है तो उसकी पूर्ति ग्रेच्युटी की रकम से नहीं की जा सकती है। भुगतान के लिए ग्रेच्युटी को संबद्ध नहीं किया जा सकता है।
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