Court: अपराध करने वालों को न्यायालय ने सुनाई सजा
छिंदवाड़ा. हत्या के आरोपी भूता उर्फ रंजू कवरेती एवं नरेश कवरेती को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। फैसला यायालय एसके वर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने सुनाया। ग्राम चापलगोदी की पुलिया के पास अज्ञात व्यक्ति का शव झाडिय़ों में मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। जांच के दौरान सामने आया कि हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया गया है।
हत्या के अपराध को एक्सीडेंट का रूप देने के उद्देश्य से मृतक महेश को आरोपी भूता उर्फ रंजू कवरेती एवं नरेश कवरेती को चापलगोदी पुलिया के पास रोड के किनारे झाडियों में फेंका था। जघन्यतम श्रेणी के अपराध को उपनिरीक्षक केएस परते तात्कालीन थाना प्रभारी लावाघोघरी वर्तमान थाना प्रभारी चांदामेटा ने बारीकी से जांच की। उन्होंने पाया कि जमीन की रजिस्ट्री के विवाद को लेकर महेश पिता दीवानसा कवरेती निवासी ग्राम डोडिया को लाठी से मारकर एवं गमछे से गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा में अपराध कायम किया। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
आरोपियों को अर्थदण्ड से भी दंडित कियाआरोपी भूता उर्फ रंजू कवरेती एवं नरेश कवरेती को धारा 302 / 34 में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 201/ 34 भादवि में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में उपनिरीक्षक केएस परते तात्कालीन थाना प्रभारी लावाघोघरी एवं वर्तमान थाना प्रभारी चांदामेटा ने उत्कृष्ट विवेचना की। प्रकरण में शासन की ओर से गोपाल कृष्ण हालदार उपसंचालक अभियोजन छिंदवाड़ा ने पैरवी की।
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