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अमरीकी कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन पर लगाया 41 अरब रुपये का जुर्माना

वाशिंगटन। अमरीकी की एक कोर्ट ने दिग्गज हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 57.20 करोड़ डॉलर (करीब 41 अरब रुपये) का जुर्माना ठोका है। अदालत ने यह जुर्माना नशीली दवाओं के इस्तेमाल के मामले में लगाया है। अफीम से बनने वाली दर्द निवारक दवाओं को ओपॉयड कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका नशे के लिए प्रयोग करते हैं। अमरीका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी के मुताबिक देश में ओपॉयड के कारण 1999 से 2017 के दौरान करीब चार लाख मौतें हुई हैं।

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ओकलाहोमा की क्लेवलैंड काउंटी की जिला अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने जानबूझकर ओपॉयड का इस्तेमाल किया, जबकि वह इसके खतरों को जानती थी। कंपनी ने अपने फायदे के लिए डॉक्टरों को नशीली दर्द निवारक दवाएं लिखने के लिए मजबूर किया। जज ने राज्य सरकार की ओर से ओपॉयड पीड़ितों के इलाज के लिए मांगी गई राशि के मुकाबले कंपनी पर काफी जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार ने 17 अरब डॉलर की मांग की थी।

जज ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया। कंपनी की गलत, भ्रामक मार्केटिंग कर नशे की लत का बढ़ावा दिया। इसके कारण लोगों के अंदर तेजी से नशे की लत बढ़ी और ओवरडोज से मौत के मामले सामने आए। राज्य के प्रमुख अटार्नी ब्रॉड बैकवर्थ के अनुसार उन्होंने यह साबित किया कि इस ओपॉयड संकट का मूल कारण जॉनसन एंड जॉनसन है। इसने 20 साल के दौरान इससे अरबों डॉलर की कमाई की।

इस फैसले पर जॉनसन एंड जॉनसन की महिला वकील ने कहा कि वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। इस फैसले पर ओपॉयड दवा बनाने वाली करीब दो दर्जन कंपनियों की नजर थी,क्योंकि इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों, वितरकों और विक्रेताओं पर अमरीका में इसी तरह के करीब 2500 मुकदमे चल रहे हैं।

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Source: World

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